हरियाणा महिला समृद्धि योजना (Haryana Mahila Samridhi Yojana) हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC) और पिछड़े वर्ग (BC) की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत धनराशि प्रदान की जाती है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें और अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना क्या है? (What is Haryana Mahila Samridhi Yojana)
महिला समृद्धि योजना को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं:
- अनुसूचित जाति (SC) के लिए: यह योजना हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (HSFDC) के माध्यम से संचालित की जाती है। इसके तहत SC समुदाय की महिलाओं को आत्मनिर्भरता परियोजनाओं के लिए ₹20,000 से ₹60,000 तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं, जिस पर केवल 5% प्रति वर्ष ब्याज दर लागू होती है।
- पिछड़ा वर्ग (BC) के लिए: BC समुदाय की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से ₹1,25,000 तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं, जो उनके व्यवसायिक विकास में सहायक होते हैं।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- आर्थिक सशक्तिकरण: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए व्यवसायिक सहयोग प्रदान करना।
- स्वरोजगार को बढ़ावा: महिलाओं को स्वरोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करना, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो सकें।
- सामाजिक उन्नति: SC और BC समुदाय की महिलाओं के सामाजिक दर्जे को सुधारने के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करना।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के लाभ
योजना के तहत योग्य महिलाओं को कई प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- वित्तीय सहायता: SC महिलाओं को ₹60,000 तक और BC महिलाओं को ₹1,25,000 तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें या उसे बढ़ा सकें।
- कम ब्याज दर: SC महिलाओं के लिए ऋण पर केवल 5% प्रति वर्ष की सब्सिडी दर पर ब्याज लागू होता है।
- BPL लाभार्थियों के लिए सब्सिडी: जो SC महिलाएं गरीबी रेखा (BPL) के नीचे आती हैं, उन्हें ₹10,000 की सब्सिडी दी जाती है।
- विविध व्यवसायिक अवसर: यह ऋण विभिन्न स्वरोजगार के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे ब्यूटी पार्लर खोलना, बुटीक, चाय की दुकान, डेयरी फार्मिंग, दर्जी की दुकान आदि।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
इस योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र: हरियाणा का निवासी होने का प्रमाण।
- जाति प्रमाण पत्र: SC या BC समुदाय से संबंधित होने का प्रमाण।
- आय प्रमाण पत्र: पारिवारिक वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार पहचान पत्र (PPP ID): हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया।
- बैंक खाता विवरण: बैंक पासबुक की कॉपी या रद्द चेक।
- फोटोग्राफ: पासपोर्ट साइज फोटो।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना आवेदन की प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन (Antyodaya-SARAL पोर्टल के माध्यम से)
- पंजीकरण करें: Antyodaya-SARAL पोर्टल पर जाएं और “New User? Register Here” पर क्लिक करके पंजीकरण करें।
- लॉगिन करें: पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अपने यूजर डिटेल्स के साथ लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म भरें: “महिला समृद्धि योजना” का चयन करें और SC या BC के अनुसार आवेदन करें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- प्रस्तुत करें: सभी जानकारी सही होने पर आवेदन जमा करें।
ऑफलाइन आवेदन
- कार्यालय जाएं: SC महिलाएं हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के जिला कार्यालय जाएं, और BC महिलाएं हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम के कार्यालय में जाएं।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: महिला समृद्धि योजना के लिए फॉर्म मांगें।
- फॉर्म भरें और जमा करें: फॉर्म में जानकारी भरें, दस्तावेज़ संलग्न करें और संबंधित कार्यालय में जमा करें।
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