NPS Vatsalya Scheme: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में कई योजनाओं पर चर्चा की। भविष्य में बच्चों को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने नाबालिग बच्चों के लिए पेंशन खाते खोलने की योजना की घोषणा की। जिसके लिए सरकार द्वारा एनपीएस वात्सल्य योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना की शुरुआत आज से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। ऐसे में आइए जानते हैं बच्चों के आर्थिक भविष्य को मजबूत बनाने वाली इस योजना के बारे में।
NPS Vatsalya Scheme लॉन्च करेंगी निर्मला सीतारमण
इस योजना का संचालन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जाएगा और इस सरकारी योजना में निवेश करके, वयस्क होने पर बच्चे के लिए एक बड़ा फंड जमा किया जा सकता है। जिसके लिए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एनपीएस वात्सल्य योजना के साथ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेंगी।
मिलेगा PRAN कार्ड
लॉन्च के साथ ही योजना से जुड़ी हर जानकारी ब्रोशर के साथ जारी की जाएगी। सरकारी अधिसूचना के अनुसार एनपीएस वात्सल्य योजना की सदस्यता लेने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) कार्ड मिलेगा। जिसकी मदद से बच्चों को पेंशन मिलेगी।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, दिल्ली में NPS Vatsalya Scheme के लॉन्च के हिस्से के रूप में, एनपीएस वात्सल्य कार्यक्रम देश भर में लगभग 75 स्थानों पर एक साथ आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही अन्य स्थानों से भी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे और उस स्थान पर नए छोटे ग्राहकों को PRAN सदस्यता भी वितरित की जाएगी।
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खाते में निवेश करेंगे माता-पिता

यह पहल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई है, जिससे बच्चों के लिए एक बड़ा पेंशन फंड बनाने में मदद मिलेगी। माता-पिता बच्चों के भविष्य के लिए अपने पेंशन खाते में निवेश करेंगे, जिससे लंबे समय में एक बड़ा फंड बनाने में मदद मिलेगी।
NPS Vatsalya Scheme: योजना में कौन निवेश कर सकता है?
एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत हर माता-पिता निवेश कर सकते हैं। इस योजना में निचली और ऊंची जाति का कोई भेद नहीं है. साथ ही, प्रत्येक भारतीय नागरिक, आरआई या ओसीआई माता-पिता बच्चे के नाम पर पेंशन खाता खोल सकते हैं, जिसके लिए खाते में सालाना 1000 रुपये जमा करने होंगे। इस योजना में आप अपनी सुविधा के अनुसार और विभिन्न निवेश विकल्पों को ध्यान में रखकर निवेश कर सकते हैं।
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बच्चे के 18 साल का होने के बाद एनपीएस अकाउंट

बच्चे के 18 साल के हो जाने के बाद भी माता-पिता चाहें तो एनपीएस खाते में अपना योगदान जारी रख सकते हैं। इस योजना के तहत बनाए गए खाते को बच्चों के वयस्क होने पर एनपीएस खाते से जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा एनपीएस खाता खोलने की तारीख से 3 साल के बाद आंशिक निकासी की जा सकती है। आप बच्चे के नाम पर खोले गए खाते में जमा कुल राशि का 25 प्रतिशत और बच्चे के 18 वर्ष का होने तक 3 बार निकासी कर सकते हैं।
18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, बच्चे के खाते को 3 महीने के भीतर नए खाते केवाईसी से गुजरना होगा। साथ ही, अगर एनपीएस वात्सल्य खाता बच्चे के वयस्क होने पर बंद करना है तो इसे इच्छानुसार भी बंद किया जा सकता है।