Vivad Se Vishwas Scheme: केंद्र सरकार टैक्स पेयर्स के लिए एक बढ़िया ऑप्शन लेकर आई है अगर आपको भी अपने इनकम टैक्स से जुड़े किसी विवाद या मसले को सुलझाना है तो अब केंद्र सरकार आपको एक बढ़िया मौका देने जा रही है 1 अक्टूबर से कैसे चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं
क्या है विवाद से विश्वास स्कीम
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने डायरेक्ट टैक्स Vivad Se Vishwas Scheme 2024 शुरू कर दी है जो अगले महीने यानी कि पहली अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएगी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 के पहले बजट को पेश करने के दौरान प्रस्ताव रखते हुए कहा था कि जल्द इनकम टैक्स विवादों को निपटाने के लिए स्कीम पेश की जाएगी और अब सीबीडीटी ने इस योजना को शुरू भी कर दिया इसके जरिए टैक्स से जुड़े अनसुलझे मामलों को तेजी से निपटाया जा सकेगा विवाद से विश्वास स्की केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके तहत डायरेक्ट टैक्स से जुड़े विवादों के समाधान का आसान मौका टैक्स पेयर्स के लिए मिलेगा

इस दिन होगी लागू
सीबीडीटी की ओर से 1 अक्टूबर से प्रभावी होने वाली इस स्कीम से जुड़े नियमों को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है इसे देखें तो सबसे ज्यादा फायदा ऐसे टैक्स पेयर्स को होने वाला है जो 31 दिसंबर 20224 यानी साल के आखिरी दिन तक सामने आ जाएंगे और जिन्होंने अपना टैक्स फाइल कर दि दिया होगा उन्हें अधिकतम सेटलमेंट अमाउंट मिल सकेगा जबकि इस डेडलाइन के बाद फाइलिंग करने वालों को कम सेटलमेंट अमाउंट दिया जाएगा
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Vivad Se Vishwas Scheme का उद्देश्य
विवाद से विश्वास योजना का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जिनकी टैक्स देनदारी को लेकर कई तरह के विवाद है और जिनके आयकर विवाद विभिन्न न्यायालयों में लंबित है जिनमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट या फिर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और आयुक्त शामिल होंगे सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से लगभग 2.7 करोड़ डायरेक्ट टैक्स मांगों का समाधान हो सकेगा जिनकी कुल राशि लगभग 35 लाख करोड़ रुपए होगी तेजी से इन मामलों का निपटारा करने के लिए स्टार्ट की गई
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लाभ लेने के लिए ये 4 फॉर्म भरने होंगे
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्कीम के तहत चार तरह के फॉर्म भी जारी किए गए हैं फॉर्म 1 में आप डिक्लेरेशन फाइल और अंडरटेकिंग देंगे वहीं फॉर्म 2 में अथॉरिटी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र को दिया जाएगा फॉर्म 3 के तहत घोषणा करता द्वारा पेमेंट की जानकारी दी जाएगी और फॉर्म 4 के द्वारा टैक्स अरियर के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की जानकारी देगा
अब इसमें फॉर्म 1 और फॉर्म 3 बेहद जरूरी है कैसे यह भी समझ लीजिए नई सरकारी स्कीम में फॉर्म 1 को इनकम टैक्स से जुड़े हर विवाद के लिए अलग-अलग भरना होगा वहीं फॉर्म 3 में आपको पेमेंट की जानकारी शेयर करनी होगी इसमें आपको अपील आपत्ति आवेदन रेट याचिका या दावे को वापस लेने के प्रमाण के साथ अथॉरिटी को देना पड़ेगा फॉर्म 1 और 3 को को टैक्स पेयर्स द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकेगा यह फॉर्म आप आयकर विभाग के पोर्टल यानी www.incometax.gov.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे आपको य जानकारी कैसी लगी हमें
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